महाकुंभ में खोलना है दुकान, जानें कैसे खोल सकते है शॉप और किस तरीके से बनेगा लाइसेंस

Mahakumbh 2025: प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरो पर है। प्रयागराज में संगम किनारे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला मूर्त रूप लेने वाला है। इस बार महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु के आने का अनुमान है।संगम किनारे पुरे मेले क्षेत्र में बड़ी संख्या में दुकाने खुलती है।वहीं अगर आप भी महाकुंभ में दूकान खोलना चाहते है तो जान लीजिये कैसे बनता है लाइसेंस ? आइये जानते है इस खबर को विस्तार से .....
कैसे खोल सकते है दूकान
उत्तर प्रदेश के योगी सरकार महाकुंभ स्थल पर दुकानों की नीलामी करती है। इसी नीलामी की मदद से आप दुकानों का लाइसेंस ले सकते है।वही इन दुकानों पर पूजन सामग्री , बर्तन , वस्त्र , किराए की दुकान , फूल - फल और सब्जियां , प्रसाधन सामाग्री और दूध की बिक्री कर सकती है।
इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
महाकुंभ के मेले में अगर आप भी दुकान लगना चाहते है तो नीलामी में भाग ले सकते है।नीलामी के समय आपको निवास प्रमाण पत्र या आधार कार्ड की मूल प्रति और ऑफिस द्वारा निर्धारित राशि नीलामी से एक दिन पूर्व शाम पांच बजे तक जमा कर सकते है। नीलामी राशि जमा करने के बाद आप उसमे भाग ले सकते है। इसके अलावा नीलामी से जुडी अन्य जानकारिया और शर्ते आपको दफ्तर से मिल जाएगी। ऐसे आपको कुंभ मेले में दुकान लगाने के लिए लाइसेंस मिल सकती है।
इन बातों का रखें ध्यान
महाकुंभ 2025 में दुकानों पर पूजा - सामग्री , वस्त्र ,बर्तन , किराए की दुकान , प्रसाधन सामग्री , फल - सब्जियां और दूध जैसी चीजे बेचीं जाती है। इसके अलावा खानपान में समोसे चाय आदि की दुकाने भी खोल सकते है। पिछले महाकुंभ में खाने - पीने की दुकानों को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। इस बार अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद् ने गैर - सनातनी को दुकान लगाने से रोकने की मांग की थी।